फिल्मों में धूम्रपान संबंधित दृश्यों के चित्रण हेतू अधिसूचना में संशोधन
नई दिल्ली - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद फिल्मों में धूम्रपान संबंधित दृश्यों के चित्रण संबंधी दिनांक 27.10.2011 को जारी अधिसूचना जीएसआर 786(ई) में संशोधन करने को अनुमति प्रदान कर दी है।
दोनों मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित संशोधित मसौदे प्रावधान के अनुसार फिल्में जिनमें तम्बाकू उत्पाद या उनका प्रयोग प्रदर्शित किया गया हो में न्यूनतम 30 सैकेंड की तम्बाकू विरोधी विज्ञापन फिल्म की शुरूआत में और मध्य में प्रदर्शित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त तम्बाकू के दुष्प्रभावों संबंधी न्यूनतम 20 सैकेंड की ध्वनि चेतावनी भी फिल्म की शुरूआत और मध्य में प्रदर्शित किये जायेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस प्रकार के स्वास्थ्य विज्ञापनों और चेतावनियों के निर्माण से संबंधित सभी व्यय वहन करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित स्वास्थ्य विज्ञापन और चेतावनी केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्म निर्माताओं को फिल्मों के प्रमाण-पत्र संबंधी आवेदन के समय डिजिटल बीटा फारमेट में वितरित करेगा।
इसके अतिरिक्त फिल्में जिनमें तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग प्रदर्शित किया गया होगा, उनमें तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन और उनके प्रयोग के समय तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी एक स्थिर संदेश के रूप में भी प्रदर्शित करनी होगी। दोनों मंत्रालयों के बीच इस संबंध में सहमति हो गई है कि फिल्मों में तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन या उनके प्रयोग वाली फिल्मों को अनिवार्य रूप से ‘यूए’ प्रणाण-पत्र देने संबंधी धारा रद्द कर दी जाये। तम्बाकू उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली फिल्मों को अब इस आधार पर ‘यूए’ प्रणाम-पत्र के लिए विचारित नहीं किया जायेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है।
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