Social Media & OTT पर नए नियम जारी

Shankar Marathe, Mumbai - 25 February, 2021 : सरकार ने आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन्स जारी किए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में बताया।

* सरकार ने आईटी डिजिटल मीडिया ऐथिक्स कोड के दिशानिर्देश जारी किए। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में कारोबार करने के लिए स्वागत है, लेकिन उन्हें भारत का संविधान और कानून मानना होगा।

* ओटीटी व डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन तथा डिसक्लेमर की जानकारी अनिवार्य। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी।

* अगर किसी यूजर का कंटेट हटाया जा रहा है या उसकी ऐक्सिस रोकी जा रही है तो उसे बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ।

* सोशल मीडिया को भी मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा, तीन महीने में सोशल मीडिया के नियम लागू होंगे।

* सोशल मीडिया को यूजर्स के अकाउंट का वेरिफिकेशन कैसे किया जाए इस बात का प्रबंध करना होगा।

* हर छह महीने में शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी।

* शिकायत के बाद 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा।

* सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चीफ कंप्लेन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी।

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