सिनेमा के कामगारों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया जाना

श्रम और रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने आज राज्‍यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि सिने उद्योग तथा सिने कामगारों के प्रतिनिधियों वाली सिने कामगार कल्‍याण निधि संबंधी केंदीय सलाहकार समिति ने दिनांक 12.04.2012 को आयोजित अपनी बैठक में सिने कामगार तथा सिनेमा थिएटर कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1981, सिने कामगार कल्‍याण उपकर अधिनियम, 1981 और सिने कामगार कल्‍याण निधि, 1981 के अंतर्गत सिने कामगारों की परिभाषाओं में संशोधन करने की सिफारिश की है ताकि वीडियो कलाकारों, तकनीशियनों, टी.वी. सीरियलों और टेलीफिल्‍मों, लघु फिल्‍मों, टी.वी. विज्ञापनों तथा वीडियों फिल्‍मों में काम करने वाले कामगारों को शामिल किया जा सके। इससे इन श्रेणियों के कामगारों तक वैसी सुविधाओं का विस्‍तार करना संभव हो पाएगा जैसी सिने कामगारों को हाल ही तक उपलब्‍ध है।





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